अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 93 लाभुकों के बीच 46 लाख 22 हजार पांच सौ रूपये का हुआ भुगतान।


अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत 93 लाभुकों के बीच 46 लाख 22 हजार पांच सौ रूपये का हुआ भुगतान।
अन्य 102 लाभुकों को 58 लाख 22 हजार पांच सौ रूपये का भुगतान होगा शीघ्र।

07 पेंशनधारियों के बीच पांच हजार रूपये प्रतिमाह, प्रति पेंशनधारी का नियमित किया जा रहा है भुगतान।

जिलाधिकारी ने तीव्र गति से लंबित मामलों का निष्पादन करने का दिया निदेश।

जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न।

बेतिया। जिलाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। इस अवसर पर माननीय विधायक, बगहा, श्री राम सिंह, माननीय विधायक, चनपटिया, श्री उमाकांत सिंह, माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार, श्री अनिल कुमार सहित पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक आदि उपस्थित रहे।   

जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लंबित मामलों का निष्पादन तीव्र गति से कराना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही बरतने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति को अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित जानकारी का विकास मित्रों सहित अन्य माध्यमों से उपलब्ध करायी जाय। साथ ही जागरूकता बढ़ाने के उदेश्य से उन्मुखीकरण कार्यक्रम का संचालन भी किया जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत वितीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त आवंटन में से 93 लाभुकों के बीच 4622500.00 रूपये पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। साथ ही 102 अन्य लाभुकों के बीच 5822500.00 रूपये का भुगतान शीघ्र ही करा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी हत्या एवं अन्य महत्वपूर्ण घटना में 45 लाभुकों को अन्य मदों से संबंधित खातों में भुगतान किया जा चुका है। वहीं कुल 07 पेंशनधारियों को 5000.00 रूपये प्रतिमाह, प्रति पेंशनधारी को नियमित रूप से भुगतान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अत्याचा से पीड़ित व्यक्ति, उनके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं देने हेतु प्रावधान है। इसके तहत जिलान्तर्गत कुल 12 लाभुकों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण-पोषण व्यय और परिवहन भत्ता से लाभान्वित किया गया है। 

उन्होंने बताया कि दिनांक-11.12.2021 के तीसरी बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा से कुल 27 मुआवजा प्रस्ताव भुगतान हेतु अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है जो स्वीकृति हेतु संबंधित अनुमंडल में भेजा गया है। 

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के बीच जागरूकता लाने हेतु एवं ससमय मुआवजा भुगतान हेतु सभी विकास मित्रों को उनके नजदीकी थाना से अटैच किया गया है। विकास मित्रों को अनुसूचित जाति/जनजाति में प्रतिदिन दर्ज कांडों का रिपोर्ट नोडल पदाधिकारी को भेजने हेतु निदेशित किया गया है। उन्होंने बताया कि नोडल पदाधिकारी, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण द्वारा इसकी प्रत्येक दिन समीक्षा की जाती है तथा प्रतिदिन रिपोर्ट संग्रहित की जाती है।

पुलिस अधीक्षक, बेतिया द्वारा बताया गया कि कुल 05 बलात्कार के मामले मेडिकल रिपोर्ट के कारण लंबित है। जिनसमें से 04 को राहत अनुदान के प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। 01 केस का प्रस्ताव सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम चम्पारण के स्तर से लंबित है।

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